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राहदानी विधेयक का संशोधन स्वीकृत

 

१९ सितम्बर, काठमांडू । राहदानी विधेयक, २०७५ के सम्बन्ध में राष्टी«य सभा से संशोधन कर सर्वसम्मत स्वीकृत किया गया है । आज गुरुवार संसद बैठक में परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली ने “राहदानी विधेयक, २०७५ के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सभा से हुये संशोधन पर विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे ।
विधेयक के ऊपर चर्चा में भाग लेते हुये काँग्रेस सांसद पुष्पा भुषाल ने बताया कि राहदानी विधेयक कुछ परिमार्जन करने के बाबजुद भी संशोधन में राज्य को सचेत होकर कार्यविधि में ले जाना जरुरी है ।
इसी प्रकार नेमकिपा का सांसद प्रेम सुवाल ने मांग करते हुये कहा कि अफिसियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दुरुपयोग रोकने का प्रावधान होना चाहिये ।
चर्चा में उठे हुये प्रश्नों का जबाब देते हुये परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ने बताया कि कुछ गम्भीर अपराध का अभियोग लगे हुये व्यक्तियों को सिर्फ नहीं देखते हुये अन्य बहुत सारे व्यक्ति जो इससे प्रभावित हैं उसके अनुसार यह व्यवस्था विधेयक में रखा गया है । उन्होंने कहा कि कुटनीतिक राहदानी प्राप्त करने वाले अधिकारी ही इस पर विचार करें । मन्त्री ज्ञवाली के जबाब के बाद सभामुख महरा विधेयक सर्वस्वीकृत होने का घोषणा किया ।

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