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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोशी प्रदेश में मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक

 

काठमांडू.

 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उद्धव थापा के नेतृत्व वाली कोशी राज्य सरकार का गठन असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने महाभियोग के आदेश से जिस प्रक्रिया से उद्धव थापा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसे यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रक्रिया असंवैधानिक है.
साथ ही कोर्ट ने नई सरकार के गठन का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 गते सावन तक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है.

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पूर्व मुख्यमंत्री और यूएमएल संसदीय दल के नेता हिकमत कुमार कार्की की ओर से 22 गते आषाढ को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दल के नेता उद्धव थापा को असंवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।

न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतीवाड़ा, आनंद मोहन भटराई और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की पूर्ण पीठ ने रिट याचिकाकर्ता कार्की के पक्ष में फैसला सुनाया।

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कार्की ने मुख्यमंत्री परशुराम खापुंग, मुख्यमंत्री थापा और स्पीकर गौतम के खिलाफ रिट याचिका दायर कर कहा कि सरकार के गठन में स्पीकर बाबूराम गौतम के हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया गया. रिट याचिका में कार्की ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करने का आदेश भी मांगा था।

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