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सूचना अभियन्ता बिश्वजीत तिवारी सम्मानित

 

नेपालगन्ज,(बाके)पवन जायसवाल, असोज २० गते ।
राष्ट्रीय सूचना आयोग ने बाके जिला के सूचना अभियन्ता अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी को असोज १८ गते सम्मान किया है ।
नेपालगन्ज में आयोजित एक कार्यक्रम में आयोग के प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बासकोटा ने प्रशंसा पत्र प्रदान करके सम्मान किया है ।
संिवधान और कानूनद्धारा प्रदत्त नागरिक की सबैधानिक और कानूनी सूचना के हकप्रति प्रतिबद्ध होकर आर्थिक वर्ष ०७२।०७३ में राष्टीय सूचना आयोग में सब से अधिक पुनरावेदन दायर किया है इस लिये बिश्वजीत तिवारी को सम्मान किया गया है ।

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सूचना और मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र के अध्यक्ष समेत रहे बिशवजीत तिवारी ने विगत कुछ वर्ष से ही सक्रिय रुप में सूचना की हक के विषय में क्रियाशील होकर काम करते आ रहें है । देश भर से ऐसे सम्मान पाने वाले ७ सूचना अभियान्ता रहे हे आयोग ने जानकारी दी है ।
इसी बीच राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बासकोटा ने सूचना की हक पूर्ण रुप में कार्यन्वयन करने की पक्ष में सरकार काम कर रही है  टिप्पणी किया ।
सरकार ने गोप्य शब्द तथा अति गोप्य छाप तत्काल हटाकर कानून अनुसार की सम्पूर्ण सूचनाए“ नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिये जोड दिया । उन्हों ने संसदीय समिति से मजबूत सूचना की हक विशेष औजार तथा शक्ति के रुप में रही है बताते हुये इस की प्रयोग सभी लोगों को करने के लिये बताया ।
जिला प्रशासन कार्यालय बाके, सूचना और मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्ज ने सयुक्त रुप में आयोजन किया कार्यालय प्रमुखों से छलफल कार्यक्रम में प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बासकोटा ने सूचना की हक को अभी पाठयक्रम में रखने की तैयारी हो रही है बताते हुये लोकसेवा आयोग में भी समावेश किया गया है सभी को अध्यययन करके बाध्य बनाया है ।1
कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी रविलाल पन्थ ने बाके जिला में सूचना की हक सम्वन्धी ऐन को कार्यन्वयन करने की प्रक्रिया तीव्र रुप में आगे बढी है दाबी करते हुये जिला की सूचना की हक के विषय में नमूना बनाने की प्रतिवद्धता ब्यक्त किया है ।
कार्यक्रम में जिला के सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय के प्रमुख, सूचना अभियन्ता, तथा अन्य सरोकारवाले निकाय के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही थी ।
उसी अवसर पर बाके जिला में सूचना की हक की प्रचलन तथा कार्यन्वयन प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाने की प्रतिबद्धता सहित ७ बंूदें घोषणापत्र भी जारी किया गया है ।
नेपाल के संविधान की धारा २७ में प्रत्येक नागरिक को अपनी वा सार्वजनिक सरोकारों की कोई भी विषय की सूचना मागना और पाने की हक होती है यह चीज व्यवस्था रही है उसी अनुसार सूचना की हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ में प्रत्येक नेपाली नागरिकों को सार्वजनिक निकाय में रही सूचना में पहुच होते ही व्यवस्था रही है प्रभावकारी प्रचलन के लिये ७ बूंदे प्रतिबद्धता सहित घोषणपत्र जारी किया गया है केन्द्र के कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्र ने जानकारी दिया है ।

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सूचना की हक सम्बन्धी ऐन की दफा बमोजिम सूचना की हक को सम्मान और संरक्षण में प्रतिबद्ध है, ऐन की दफा ५ और ऐन नियमावली की ३ बमोजिम अपनी–अपनी कार्यालय से सम्पादित काम की विवरण प्रत्येक ३÷३ महीनें खतम होने के १५ दिन के अन्दर में कार्यालय परिसर के भीतर सर्वसाधारणों को जानकारी के लिये नियमित रुप में प्रकाशित करें, दफा ६ और ऐंन नियमावली की २४ के बमोजिम सूचना अधिकारी तोक कर नीज की नाम, फोटो और सम्पर्क नम्बर सहित की फ्लेक्स बोर्ड अपनी अपनी कार्यालय परिसर में सार्वजनिक करें इसके साथ यैसी सूचना अधिकारी की एकीकृत विवरण भी मुख्य–मुख्य कार्यालय में रक्खें, ऐन की दफा ७ बमोजिम नागरिक से मा“ग होने वाली सूचना कानून ने निर्दिष्ट किया है समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायें, ऐन नियमावली बमोजिम प्रत्येक कार्यालय ने सूचना मा“ग सम्बन्धी निवेदन की अलग दर्ता किताब और फाइल खडा करके सूचना मा“ग हुइै और प्रवाह हुई विवरण अद्यावधिक करें, प्रत्येक ३÷३ महीनें में सूचना प्रवाह की बारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जानकारी कराये लगायत की प्रतिबद्धता रहे है । सूचना की हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ने सूचना की हक कार्यान्वयन की व्यवस्था  है ।

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