Wed. Aug 12th, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

चुनाव अचार संहिता में यें काम करनें से नेताओं किया वर्जित

 

acharsanhita

हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ६ अप्रील ।
निर्वाचन आयोग ने स्थानीय तह के चुनाव के लिए राजनीतिक वातावरण बनाने में सहजता के उद्देश्य से निर्वाचन आचारसंहिता पालन के बिषय में नीतिगत निर्णय किया हैं ।

आयोग की बैठक में किए गए नीतिगत निर्णय के मुताबिक राजनीतिक दलों के द्धारा आयोजीत कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग वर्जित होगा । ये जानकारी प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा ने दी ।

यह भी पढें   आमूलचूल परिवर्तन का समय : बदलते दौर में सोच, व्यवस्था और जीवनशैली को बदलने की जरूरत

आचारसंहिता पालन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय को निर्देश देने का निर्णय भी बैठक ने किया हैं ।

निर्णय के मुताबीक चुनाव चिह्न प्राप्त कर चुके उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते ।
चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आनेवालें बैशाख १६ गतें तक में अपनी उम्मिदवारी दर्ज करवानी होगी ।
उम्मिदारी दर्ज होने के बाद आयोग, उम्मेदवारों को वैशाख १९ गते को चुनाव चिह्न प्रदान करेगा ।

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com