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चुनाव अचार संहिता में यें काम करनें से नेताओं किया वर्जित

 

acharsanhita

हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ६ अप्रील ।
निर्वाचन आयोग ने स्थानीय तह के चुनाव के लिए राजनीतिक वातावरण बनाने में सहजता के उद्देश्य से निर्वाचन आचारसंहिता पालन के बिषय में नीतिगत निर्णय किया हैं ।

आयोग की बैठक में किए गए नीतिगत निर्णय के मुताबिक राजनीतिक दलों के द्धारा आयोजीत कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग वर्जित होगा । ये जानकारी प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा ने दी ।

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आचारसंहिता पालन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय को निर्देश देने का निर्णय भी बैठक ने किया हैं ।

निर्णय के मुताबीक चुनाव चिह्न प्राप्त कर चुके उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते ।
चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आनेवालें बैशाख १६ गतें तक में अपनी उम्मिदवारी दर्ज करवानी होगी ।
उम्मिदारी दर्ज होने के बाद आयोग, उम्मेदवारों को वैशाख १९ गते को चुनाव चिह्न प्रदान करेगा ।

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