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बीरगंज में लॉकडाउन के खरीदारी का समय निर्धारित, मेयर ने किया निशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था

 

लॉकडाउन के खरीदारी का समय निर्धारित, जरुरतमंदो के लिए निशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था- मेयर सरावगी का सराहनीय कदम।  

रेयाज आलम ,बीरगंज,२०७६ चैत्र १४ गते शुक्रवार | कोरोना वायरस (कोविद -19) के लिए सरकार द्वारा लॉक डाउन के दौरान बीरगंज महानगरपालिका ने आवश्यक सामग्री खरीदने का समय सार्वजनिक कर दिया है।
महानगर प्रमुख विजय सरावगी ने भी सभी वार्ड प्रमुखों को सरकार द्वारा लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था करने का भी आग्रह किया ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी को परेशानी न हो।

महानगरपालिका के हॉल में आयोजित एक बैठक में, खरीददारी -आपूर्ति का समय निर्धारित किया। गैस, संबंधित डीलर टोकन सिस्टम से खरीदारी करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने वार्ड प्रमुखों से अपने वार्ड के स्कूल या सतर में सब्जी मंडी स्थापित करने का भी आग्रह किया है।

बीरगंज महानगरपालिका के नागरिकों से अनुरोध: – 

1 .एक वार्ड / टोल के लोगों को किसी भी बहाने किसी अन्य वार्ड / टोल पर नहीं जाना चाहिए (नोट – गैस, चिकित्सा और आपातकालीन को छोड़कर)। 
2 .प्रत्येक वार्ड में सभी किराने की दुकानें सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी।
3. दूध की दुकान सुबह 5 से दिन के 3 बजे तक खुली रहेगी।
4. सब्जी की दुकानें सुबह 5 से 9 बजे तक खुली रहेगी। 
5. सब्जी की दुकानों को खुले स्थान / क्षेत्राधिकार में संचालित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए दुकान/स्तर या वड़ा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित जगह पर करना होगा। 
6. गैस डिपो को अनिवार्य रूप से खोलना होगा। गैस सिलेंडर को टोकन सिस्टम से वितरण किया जाएगा। जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में गैस के वितरण की व्यवस्था की जाएगी।
7. आसपास के स्थानों से ही खाद्यान्न, सब्जियों आदि की खरीद करे। वाहनों के उपयोग के बिना, परिवार के केवल एक व्यक्ति द्वारा खरीदारी किया जाए।
8. खरीददारी करते समय भीड़-भाड़ नहीं करे। व्यक्ति से व्यक्ति तक कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए। भीड़भाड़ की स्थिति में, संबंधित दुकान को बंद कर दिया जाएगा और दुकान के मालिक और दुकान को कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
9. थोक/ खुदरा किराना और सब्जी की दुकानों को अपने माल-सामान की आपूर्ति शाम 6  बजे से सुबह  6  बजे के भीतर करना होगा। 
10. दवा की दुकान को निर्वाद्ध रूप से खोलना है। केवल डॉक्टर की पर्ची  से दवा की खरीदारी की जा सकती है।
11. वी.म.न.पा. के सभी 32 वार्ड में गरीब, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न  वितरण किया जाएगा। इसके लिए सिमान्तकृत व्यक्ति को संबंधित वार्ड अध्यक्ष को अपना नाम दर्ज करना होगा। प्राप्त विवरण के अनुसार, वी.म.न.पा के अधिकृतस्तर के कर्मचारीको की उपस्थिति और वार्ड अध्यक्ष के रोहबार में संबंधित व्यक्ति के घर के दरवाजे पर खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा  .
12. कालाबाजारी के मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
13. वी.म.न.पा के कार्यालय द्वारा बार-बार जारी किए गए,  कोरोना (कोविद -19) को रोकने के लिए दिए गए सुझावों का पालन करके अपने, अपने परिवार और अपने समाज की रक्षा करें।
14. विदेश/बाहर से आने वाले व्यक्तियों और कोरोना (कोविद -19) के संदिग्धों के बारे में  संबंधित वार्डों, स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन को समय पर सूचना देने के लिए अनुरोध है।  

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