रन्जन के पुत्रों ने अपने पिता के निर्दोष होने का जिक्र कर सर्वोच्च में दिया निवेदन
७ अगस्त, काठमांडू । पत्नी हत्या के अभियोग में ८ वर्ष ६ महीना जेल रहकर फिलहाल ही सशस्त्र प्रहरी बल का पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला रिहा हुए है । उनके दो बेटों ने उसके ‘निर्दोष’ होने की दावा करते हुए सर्वोच्च अदालत में निवेदन दिया है ।
रन्जन कोइराला के पुत्र २३ वर्ष का आयुष और १९ वर्ष का आर्यन ने गुरुवार को अपने पिता के निर्दोष होने का जिक्र करते हुए प्रधानन्यायाधीश को सम्बोधन कर निवेदन प्रस्तुत किया है ।
जिला अदालत पत्नी हत्या के अभियोगमा दोषी करार करते हुए रञ्जन को सर्वस्व के साथ साथ जन्मकैद की सजा सुनाया था । पुनरावेदन अदालत ने भी जिला अदालत के ही फैसला को स्वीकार किया था । सर्वोच्च ने भी रन्जन को ही दोषी ठहराया था ।

