निषेधाज्ञा उल्लंघन करने वालों को १ वर्ष कैद तथा ५ लाख तक की जुर्माना

२७ मई, काठमांडू । संक्रमितों की संख्या में दिनानुदिन वृद्धि होने के बाद कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन द्वारा बनाया गया अध्यादेश कार्यान्वयन में लाया गया है ।
जनकपुर जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सुरेन्द्र पाण्डे ने जानकारी दी कि अध्यादेश विपरीत कार्य करने पर या कार्यान्वयन में बाधा पहुंचाने पर कानून अनुसार कारबाई की जायेगी ।
उन्होंने बताया कि अभी तक दुख समझकर कर व्यवहारिक रुप में कारबाई में कडाई नहीं की जा रही थी परन्तु संक्रमितों की संख्या में तीव्र रुप से वृद्धि होने के कारण उक्त अध्यादेश के अनुसार कडाई की जा रही है ।
निषेधाज्ञा का पालन सही से नहीं होने के कारण संक्रमण दर बढता जा रहा है । जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा अध्यादेश को कार्यान्वयन में अवस्थित दण्ड का व्यवस्था सहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है ।

