सर्वजनिक सेवा के लिए वैक्सिन कार्ड अनिवार्य संबंधी नियमों के विरुद्ध सर्वोच्च में रिट निवेदन
काठमांडू, १ फरवरी । नेपाल में सार्वजनिक सेवा प्राप्ति के लिए कोरोना वायरस (कोभीड–१९) विरुद्ध की वैक्सिन कार्ड अनिवार्य किया गया है । सरकार की इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में आज एक रिट निवेदन पंजीकृत की गई है ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी और सबिन पोखरेल ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायों को विपक्षी बनाकर यह रिट निवेदन पंजीकृत किया है । सर्वोच्च ने उक्त रिट की पेशी माघ २० गते के लिए तय किया है । रिट निवेदन में कहा गया है कि इच्छुक सभी नागरिकों के लिए पूर्ण क्षमता में आज भी वैक्सिन की उपलब्धता नहीं है, इसीलिए सरकारी निर्णय से सेवा में सर्वसाधारणों की पहुँच कमजोर हो गया है ।
रिट निवेदन में यह भी कहा गया है कि नेपाल में वैक्सिन की अभाव और वैक्सिन के प्रति अनिच्छुक जनता की आत्मनिर्णय के अधिकार के कारण आधे से भी अधिक जनसंख्या आज भी वैक्सिन के पहुँच से बाहर हैं, ऐसी अवस्था में अनिवार्य वैक्सिन कार्ड संबंधी सरकारी निर्णय बदरभागी है ।
सभी नागरिक तथा व्यक्तियों के लिए सहज रुप में वैक्सिन की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक निर्णय के लिए परमादेश जारी करने के लिए भी रिट निवेदन में कहा गया है ।

