वलात्कार के आरोप में न्यायाधीश ने सुनायी दस साल की सजा

जनकपुरधाम /मिश्री लाल मधुकर | बलात्कार के आरोप में सर्लाही जिला अदालत के न्यायाधीश हरि प्रसाद कोइराला के इजलास ने बलात्कारी गरीब साह तेली को दस साल की सजा तथा एक लाख 25हजार का जुर्माना का फ़ैसला फाल्गुन 3गते सुनाया। सर्लाही जिला के हरिपुर नगरपालिका 5लक्ष्मीपुर के निवासी गरीब साह तेली 2076माघ 3गते गांव के ही 15बर्षीय युवती से बलात्कार किया था। 7गते को परिवार वालो ने उजुरी थी उसी दिन मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुयी थी। सजा की जानकारी की पुष्टि रजिस्ट्रार बिश्व नाथ अर्याल ने पुष्टि की हैं।

