चुनाव अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध
जिला प्रशासन कार्यालय, काठमांडू ने चुनाव अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। कार्यालय ने रविवार को नोटिस प्रकाशित कर बैसाख 30 गते को होने वाले स्थानीय स्तर के चुनाव को लक्षित कर 27 बैसाख से 30 बैसाख तक शराब की बिक्री व वितरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.
प्रशासन ने मंगलवार दोपहर 12 बजे से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. इसी प्रकार प्रशासन ने निर्वाचन के दिन प्रातः 6 बजे से मतदान पूर्ण होने तक आवश्यक सेवाओं में संचालित एवं अनुज्ञप्तिधारी वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई वाहन संचालित नहीं करने के निर्देश दिये हैं।

