आज मध्य रात्रि से मदिरा बिक्री वितरण, तथा सेवन में रोक लगाने का निर्णय

काठमांडू, १ मंसिर –मंसिर ४ गते को होने वाले चुनाव के लिए लगभग तैयारियां पूरी हो गई है । इसी बीच में किन किन चीजो पर प्रतित्रंध लगाया जाना है वो भी तैयारी कर ली गई है । इसी क्रम में सरकार ने आज मध्य रात्रि से मदिरा बिक्री वितरण, तथा सेवन में रोक लगाने का निर्णय किया है । निर्वाचन आयोग के निर्णय अनुसार सरकार ने मतदान के ४८ घन्टा पहले से मदिरा बिक्री में रोक लगाने का निर्णय किया है ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ के दफा २५ में निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृत के सन्दर्भ में मतदान तथा मतगणना की अवधि में शान्तिपूर्ण अवस्था कायम रखने के लिए मतदान के तिथि से ४८ घण्टा पहले से मतगणना सम्पन्न नहीं होने तक मदिरा बिक्री, वितरण और सेवन निषेध कराने का निर्देशन दिया गया है ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन करने के लिए ७७ जिला के प्रमुख जिला अधिकारी और जिला प्रहरी प्रमुख को निर्देशन दिया गया है । मदिरा व्यवसायी को भी मतगणना सम्पन्न नहीं होने तक मदिरा बिक्री वितरण नहीं करने का अनुरोध किया है ।

