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दस निर्माण कम्पनी ब्लैक लिस्ट में

 

काठमांडू, ७ वैशाख–


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् के कार्यालय अन्तर्गत की सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ताहाचल काठमांडू ने दस निर्माण कम्पनी को ब्लैक लिस्ट में रख दिया है । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ के दफा ६३ के उपदफा (१) के अनुसार एक से लेकर तीन वर्ष तक ये दस कम्पनी काम नहीं कर सकते हैं । यह कहकर ब्लैक लिस्ट में रखने की जानकारी कम्पनी ने दी है ।

“ब्लैक लिस्ट में निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता ने कहा है कि जब तक ब्लैक लिस्ट में नाम है वो सभी कम्पनी अवधि भर सार्वजनिक निकाय का कोई भी खरीद कारवाही में भाग नहीं ले सकते हंै । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ने यह जानकारी सार्वजनिक सूचना द्वारा दी है ।

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