लामिछाने काे 60 लाख रुपये की जमानत पर रिहाई का आदेश
कालीमाटी स्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था में बचतकर्ताओं से प्राप्त 1.19 अरब रुपये से अधिक की अनियमितता के मामले में रवि लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया है।
न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारी की अध्यक्षता वाली काठमांडू जिला अदालत की पीठ ने 60 लाख रुपये की जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद, लामिछाने ने जमानत के लिए बैंक गारंटी जमा कर दी है।
कास्की जिला न्यायालय ने पोखरा में सूर्य दर्शन सहकारी समिति में अनियमितताओं के मामले में भी उन्हें 65 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवल ने रवि के खिलाफ जांच की है और अपनी राय के साथ जांच रिपोर्ट सरकारी वकील के कार्यालय को सौंप दी है।
जिला पुलिस कार्यालय, चितवन, सहारा चितवन सहकारी मामले की भी जांच कर रहा है, जिससे वह जुड़ा हुआ है। हालांकि, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि उसे कास्की में जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया था और वह स्वयं अदालत में पेश हुए थे, इसलिए काठमांडू में भी यही नीति अपनाई जाएगी।
अधिकारी ने कहा, “चूंकि उसे कास्की में रिहा किया गया था, इसलिए हम काठमांडू में भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम उससे अन्यत्र मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की प्रतिबद्धता भी मांग रहे हैं।”


