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छविलाल जोशी ५० लाख रुपए की जमानत पर रिहा

 

काठमांडू, माघ ७ – स्वर्णलक्ष्मी सहकारी के रकम गबन में पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी से ५० लाख जमानत की मांग की है । सोमवार काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेल ने उन्हें ५० लाख जमानत देकर रिहा करने का आदेश दिया है ।
जोशी की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, शतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ता पूर्व खतिवडा, रोचक रेग्मी ने बहस किया था । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी के रकम गबन करने के आरोप में इससे पहले राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)के सभापति रवि लामिछाने भी ६० लाख जमानत देकर रिहा हुए थे ।

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