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मधेश प्रदेश के सांसद दीपेंद्र कुमार ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

 

27 जेष्ठ, काठमांडू।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  ने गाँव पालिका में 15 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप में मधेश प्रदेश के सांसद दीपेंद्र कुमार ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

अख्तियार  ने अनुबंध में भ्रष्टाचार के आरोप में उनके और 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 (बी) से निर्वाचित ठाकुर यूएमएल सांसद हैं।

अख्तियार आयोग  ने उन सभी से 67.9 मिलियन रुपये का मुआवजा मांगा है। धनुषा के औराही ग्रामीण नगर पालिका ने 15 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए 244.3 मिलियन रुपये का लागत अनुमान तैयार किया था।

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अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  का दावा है कि 191.4 मिलियन रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली लुंबिनी, डीएंडएन जेवी को चुनकर भ्रष्टाचार हुआ, जबकि प्रतिष्ठा, धुलीखेल और एक्सिस एक्शन जेवी (संयुक्त उद्यम) ने 123.5 मिलियन रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  ने औराही ग्रामीण नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रम्हदेव यादव, उपाध्यक्ष मीरादेवी साहनी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार ठाकुर, वार्ड अध्यक्ष अशेश्वर यादव, अमित कुमार यादव, गंगा प्रसाद यादव, शिवनाथ साह, परमेश्वर मंडल और दिलीप कुमार साह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

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अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  ने इसी ग्रामीण नगर पालिका के इंजीनियर सोनू साह, संतोष कुमार मंडल, बिनीत कुमार साह और खरीदार मोहन कुमार मंडल और मनोज कुमार यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

राज्य के सांसद ठेकेदार के तौर पर ठेका प्रक्रिया में शामिल थे।

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