सर्लाही बागमती के निलंबित मेयर थापा को एक वर्ष के लिए जेल
काठमांडू, सावन २१ – विशेष अदालत ने सर्लाही के बागमती नगरपालिका के निलंबित मेयर भरत कुमार थापा को गैरकानूनी रुप से सम्पत्ति अर्जित करने के मुद्दें में दोषी पाया है । अदालत ने थापा पर ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपये गैरकानूनी रूप में अर्जित करने के आरोप में एक वर्ष जेल और उतने ही राशि के बराबर जुर्माने की सजा सुनाई ।
न्यायाधीशों में टेकनारायण कुँवर, मुरारी बाबू श्रेष्ठ और विदुर कोइराला के इजलास ने बुधवार को यह फैसला किया है । अदालत ने मेयर थापा और उनके परिवार के आय और व्यय का विश्लेषण करते यह पाया कि आय से ज्यादा यहाँ व्यय देखी जा रही है । इस रकम को गैरकानूनी रुप से अर्जित करने का आरोप लगाया ।
अदालत के फैसला अनुसार, जाँच अवधि में थापा की कुल आय ९ करोड १४ लाख ३१ हजार रुपये थे और खर्च हुए १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार रुपये पाया गया ।
आय से ज्यादा ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपये अधिक पाया गया । सम्पत्ति का स्रोत पुष्टि नहीं हो सका । जिसके बाद अदालत ने उक्त रकम को भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ के दफा २०(१) अनुसार यह पाया कि यह अपराध है । ऐन के दफा २०(२) के अनुसार अदालत ने थापा को एक वर्ष कैद और उसी बराबर ३ करोड़ ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है ।
अदालत ने थापा को भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बीएस की धारा १७ के तहत अपराध करने का दोषी पाया, तथा उन्हें बागमती नगर पालिका के मूल्य वर्धित कर सहित ३०२.९ मिलियन रुपये से अधिक मूल्य के नदी संसाधनों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया।


