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पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली समेत ५ लोगों के पासपोर्ट रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट

 

काठमांडू, २८ अक्टूबर । पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत पाँच लोगों के पासपोर्ट (राहदानी) रोकने के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में रिट दायर की गई है । आज मंगलवार को अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ने ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, पूर्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रीय अन्वेषण आयोग के प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व प्रमुख जिला अधिकारी छबिलाल रिजाल के पासपोर्ट रोकने और उनके यात्रा क्षेत्र सीमित करने के निर्णय के खिलाफ रिट दायर की है ।
भदौ २३ और २४ गते के जनजी आंदोलन के बाद जाँच के लिए बने पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की के नेतृत्व वाले जाँच आयोग ने पासपोर्ट रोकने और यात्रा सीमा निर्धारित करने का निर्णय किया था । मंगलवार सुबह अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ने इसी निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में रिट दायर की । रिट में कहा गया है कि उक्त निर्णय गैरकानूनी है और इससे सम्मानपूर्वक जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है ।
रिट में उक्त निर्णय को रद्द करने तथा भविष्य में किसी भी व्यक्ति पर इस प्रकार की रोक न लगाने के लिए परमादेश और उपयुक्त आदेश की मांग की गई है । सर्वोच्च अदालत के प्रशासन ने बताया है कि यह रिट फिलहाल अध्ययन के चरण में है ।

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