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रवि लामिछाने से जुड़े मामले की सुनवाई स्थगित

 

काठमांडू, २३ अप्रैल । राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के खिलाफ विभिन्न जिला अदालतों में विचाराधीन मामलों से जुड़े आरोप पत्र संशोधन के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी गई है । रिट पर आज सुनवाई के लिए पेशी तय थी, लेकिन सरकारी वकील की ओर से स्थगन ले लिया गया ।
सहकारी ठगी के साथ–साथ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धीकरण (मनी लॉन्ड्रिंग) से संबंधित धाराएं जोड़कर मामला संशोधित करने के महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के निर्णय के खिलाफ यह रिट दायर की गई थी । आज इस पर पूर्ण इजलास में सुनवाई होनी थी ।
इससे पहले, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा और अब्दुल अजीज मुसलमान की संयुक्त इजलास ने २०८२ चैत १५ गते को आदेश जारी करते हुए कहा था कि यह मामला गंभीर संवैधानिक और कानूनी व्याख्या से जुड़ा हुआ है । इसी आधार पर विवाद को पूर्ण इजलास में सुनवाई के लिए भेजा गया था ।

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