चुनाव में भागीदारी हेतु ५०० दस्तखत आवश्यक : चुनाव आयोग
विनोदकुमार विश्वकर्मा“विमल”, काठमाण्डू, अगहन १६ । चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रयोजन हेतु दल दर्ता करते वक्त ५०० के आधिकारिक दस्तखत होने का मानदंड तैयार किया है । नेपाल के अन्तरिम संविधान–२०६३ में राजनीतिक दल दर्ता हेतु १०,००० दस्तखत का प्रावधान था ।
आयोग ने दल दर्ता के लिए कम–से–कम २१ सदस्यों की तदर्थ केन्द्रीय कार्य–समिति, पार्टी के विधान और कार्य–समिति का निर्णय भी अनिवार्य संलग्न करने का मानदंड तैयार किया है ।

नेपाल के नये संविधान की धारा २६९ में निर्वाचन गतिविधि हेतु दल दर्ता की व्यवस्था तथा निर्वाचन प्रयोजन के लिए चुनाव के वक्त चुनाव आयोग द्वारा सूचना जारी करने पर पुन ः दल दर्ता करवाने का प्रावधान है । आयोग ने कात्तिक माह तक दल दर्ता के लिए आह्वान किया था । इस अवधि में १०९ राजनीतिक दल आवेदन दिए हैं ।
पिछली बार हूई दूसरी संविधान सभा के चुनाव में १४० राजनीतिक दल दर्ता हेतु आवेदन दिए थे । इनमें से ८ राजनीतिक दल आवश्यक कागजात निर्धारित समय पर पेश न कर सकने की वजह से दल दर्ता नहीं हो सका । चुनाव में सहभागी हुए दलों में से सिर्फ ३० राजनीतिक दलों ने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था । हाल व्यवस्थापिका संसद में ३० दलों की भागीदारी हैं । और एक स्वतंत्र सांसद हैं ।

