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डा. सी. के. राउत को थुना मे क्यों रखा है : सर्वोच्च अदालतद्

 

 Supreme-Court-1जनकपुर, २१ फाल्गुन २०७३ |  सर्वोच्च अदालत ने डा. सी. के. राउत को थुना मे क्यों रखा है गृह मंत्रालय से जवाब माँगा है | सर्वोच्च अदालत के एकल इजलास मे माननीय न्याधिश श्री जगदीश शर्मा पौडेल ने गृह मन्त्रालय काठमांडो  बिपक्षी के नाम मे चन्द्र कान्त राउत को क्यूँ थुना मा रखा है ? थुना मुक्त करने का कारण ना हो तो म्याद सुचना प्राप्त हुऐ तिथी से रास्ते का म्याद छोडकर ७ दिन के अन्दर महान्यधिबक्ता के कायार्लय मार्फत लिखित जवाफ पेश करो कहकर आदेश दिया है |

नेपाल प्रहरी ने डा. सी. के. राउत को माघ २०,२०७३ जनकपुर से हिरासत मे लेकर हाल तक गैर-न्यायिक हिरासत मे रखनेके लिए नेपाल के संविधान का धारा १३३(३) अनुसार बन्दी- प्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिए उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी कर थुना मुक्त समेत की जाय कहकर चन्द्र कान्त राउत के हक मे बडा भाई डा.जय कान्त राउत ने २०७३ साल फाल्गुन १७ गते मंगलवार श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालत मे निवेदन पत्र चढाया था|

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