बहुचर्चित कूलभूषण केस में भारत को राहत
जेष्ठ ८ गते
कुलभूषण जाधव के संबंध में भारत के लिए राहत की खबर है। रविवार को भारत में पाकिस्तान ने उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने इशारा करते हुए कहा कि पाक कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं देगा जबतक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कोर्ट की तरफ से जाधव की फांसी पर लगाई गई रोक का पालन किया है।
ये पहली बार है कि पाकिस्तान की तरफ से इस बात का आश्वासन मिला है कि पाक में जाधव अभी भी सेफ है। इससे पहले इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कहीं पाकिस्तान ने जाधव को फांसी तो नहीं दे दी।
अंग्रेजी अखबर द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अब्दुल बासित ने कहा कि पाक अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति दृढ़ है, और वो तबतक जाधव को फांसी नहीं देगा जबतक कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। बासित ने कहा कि कोर्ट ने अभी काउंसलर एक्सेस के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है ऐसे में इस बात का फैसला उसके अंतिम निर्णय के बाद ही होगा।
हालांकि जाधव को लेकर पाक की नीति अभी भी नरम नहीं है। बासित ने कहा कि ये एकदम सच है कि पाकिस्तान जाधव के संबंध में अपने कानूनों के अनुसार ही कार्रवाई करेगा, क्योंकि जाधव को पाक की जासूसी का दोषी पाया गया है। कोई भी देश अपने देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करता।
अगर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत की अपील खारिज होती है, तो जाधव के पास 60 दिनों के भीतर पाक सेना के प्रमुख के सामने एक अर्जी देने का अधिकार है। अगर पाक सेना प्रमुख का फैसला भी सकारात्मक नहीं आता है तो वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने 150 दिन के भीतर दया याचिका की गुहार कर सकता है।
साभार अमर उजाला


