राजपाको शामिल करनें के लिए पहला संशोधन विधेयक संसद से हुवा पारित
हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ८ जुन ।
व्यवस्थापिका संसद की आज की बैठक ने स्थानीय तह निर्वाचन (पहला संशोधन) विधेयक—२०७४ को पारित किया है । गृहमंत्री जनार्दन शर्मा द्वारा प्रस्तुत विधेयक बहुमत से पारित हुआ ।
विधेयक के ऊपर विचार–विमर्श के दौरान सांसद प्रेम सुवाल ने कहा— “चूँकि सरकार ने प्रजातंत्र और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से दूरदर्शितापूर्वक स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक नहीं लाया था, इसलिए विधेयक लाए हुए कम समय के अंतराल में ही इसका संशोधन करना पड़ रहा है ।
बहस में सांसद मीना पुन ने कहा कि विधेयक का संशोधन कर राजपा लगायत जिन दलों को चुनाव में सहभागी कराने की बात की जा रही है, उन दलों से जब तक तय तिथि में सहभागगी होने की गारंटी नहीं होती तब तक ऐन संशोधन का कोई अर्थ नहीं है ।
बहस में उठे सवालों के जवाब देते हुए गृहमंत्री जनार्दन शर्मा न बताया कि तय समय में चुनाव कराने में जो जटिलताएँ हैं, उन्हें हटाने और स्थानीय तह के चुनाव में सभी की सहभागिता के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है ।