दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश पर लगाया 20 हजार का जुर्माना, मामला कॉपीराइट उल्लंघन का
*नई दिल्ली. मधुरेश*– बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अब जुर्माना भरना पड़ेगा।दिल्ली हाईकोर्ट सीएम पर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन पर यह जुर्माना कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में लगाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश को किसी तरह का राहत देने से इंकार करते हुए जुर्माना लगाया है। कोर्ट में सीएम नीतीश ने अपना नाम पक्षकारों से हटाने का आग्रह किया था।
मिली जानकारी के अनुसार पटना के एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव शैबल गुप्ता ने अपनी किताब में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व शोधकर्ता अतुल कुमार सिंह के द्वारा किये गए शोध का इस्तेमाल किया है। जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चूकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किताब का विमोचन किया था, इसलिए उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाए। इस मामले में हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग करने के समान है। शोधकर्ता अतुल कुमार सिंह को जेएनयू में पढ़ाने वाले उनके दोनों पर्यवेक्षकों ने भी 2009 में रिलीज हुई पुस्तक में उपलब्ध जानकारी को प्रमाणित किया है। इस कारण यह कहा गया है कि ऐसे में इस जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता के पास मुख्यमंत्री को पक्ष बनाने का पूरा अधिकार है। बिहार का सीएम बनने के बाद यह पहला मौका है जब किसी अदालत ने सीएम नीतीश कुमार पर जुर्माना लगाया है।