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NOC के कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का तत्काल बर्खास्त नकरनें की सर्वोच्च नें दी आदेश


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ८ अक्टूबर ।
सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल ऑयल निगम के कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का के बर्खास्त करने के मंत्रिपरिषद के निर्णय का क्रियान्यन तत्काल न करने का सरकार को अंतरिम आदेश दिया है । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भंडारी की पीठ ने ये आदेश दिया है ।



खड्का ने मंत्रिपरिषद के फैसले के विरुद्ध इसी आश्विन के ४ गते को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी । निगम के पेट्रोलियम भंडारण के लिए जÞमीन खरीदने के क्रम में अपचलन के दावे के साथ संसदीय समिति द्वारा कार्रवाई की सिफारिश किए जाने के बाद आश्विन २ गते की मंत्रिपरिषद बैठक ने खड्का को बर्खास्त करने का फैसला किया था ।



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