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अब सहकारी काे १० लाख से अधिक काराेबार करने पर स्राेत बताना हाेगा

 

१४ पूस

सरकार ने सहकारी संस्था में भी १० लाख रूपया से अधिक  कारोबार करने पर स्रोत बताने की  व्यवस्था की है । बैंक तथा वित्तीय संस्था में कुछ  वर्ष पहले से ही शुरु इस व्यवस्था में बचत तथा ऋण कारोबार करने के लिए सहकारी में भी लागू किया जा रहा है।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४’ अन्तर्गत सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय ने स्रोत बताने की व्यवस्था सहित सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी कर रही है । आज के कारोबार में यह खबर प्रकाशित है ।

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