मन्त्री महासेठ को सर्वोच्च ने लगा दिया झट्का
काठमांडू, ५ जून । वीपी राजमार्ग में बड़े आकार की सवारी साधन सञ्चालन के लिए सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दिया है । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ के पहल में गत जेष्ठ १३ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णय द्वारा उक्त राजमार्ग में १६ टवन वजन तकका सवारी साधन सञ्चालन के लिए निर्णय किया था । सरकारी निर्णय विरुद्ध कैलाशराज दाहाल ने सर्वोच्च में रीट दायर किया था । रिट के ऊपर फैसला करते हुए न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन न करने के लिए अन्तरिम आदेश दिया है । इस विषय में १५ दिन के भीतर लिखित जबाफ पेश करने के लिए भी अदालत ने सरकार को आदेश दिया है ।
सर्वोच्च ने अपने फैसला में कहा है कि यातायात व्यवस्था विभाग ने सडक की स्तरोन्नती और बिस्तार न होने तक हेभीवेट वाली गाडी न चालने का निर्णय किया है, इसीलिए हाल ही में मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया गया निर्णय कार्यान्वयन नहीं किया जाए । मन्त्रालय द्वारा पिछले बार किया गया निर्णय के अनुसार राजमार्ग में १६ टन वजनवाला गाडी भी सञ्चालन किया जा सकता है । लेकिन उक्त राजमार्ग में सिर्फ १० टन वजनवाला गाडी सञ्चालन किया जाता है, तब भी राजमार्ग में समस्या दिखाई दे रही है ।

