कर्जा सुरक्षण कोष के प्रमुख मिश्र काे पुनर्बहाली करने का सर्वोच्च का आदेश
देउवा नेतृत्व सरकार द्वारा किए गए नियुक्ति काे वापस लेने के सरकार के निर्णय के आधार में हटाए गए निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष के प्रमुख विष्णुबाबु मिश्र काे सर्वोच्च अदालत ने पुनर्बहाली का अादेश दिया है।
इसके पहले ही सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हटाने के निर्णय काे सावन २ गते तक लागु नहीं करने का निर्णय दिया था
दाेनाें पक्ष के बहस काे सुनने के बाद बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अाैर अनिलकुमार सिन्हा के इजलास ने उन्हें कोष के प्रमुख के रूप में काम करने का अन्तरिम आदेश दिया है ।
असार ३ के मन्त्रिपरिषद् बैठक ने चुनाव का आचारसंहिता लागू में भाद्र १४ से फागुन २ गते तक की सभी नियुक्ति वापस लेने का निर्णय दिया था । इसी निर्णय के अाधार पर श्री मिश्र काे हटाए जाने का अादेश जारी हुअा था ।


