Mon. Sep 21st, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

कर्जा सुरक्षण कोष के प्रमुख मिश्र काे पुनर्बहाली करने का सर्वोच्च का आदेश

 

काठमान्डाै १८ जुलाई

 

देउवा नेतृत्व सरकार द्वारा किए गए नियुक्ति काे वापस लेने के सरकार के निर्णय के आधार में हटाए गए  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष के प्रमुख विष्णुबाबु मिश्र काे सर्वोच्च अदालत ने  पुनर्बहाली  का अादेश दिया है।

इसके पहले ही सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हटाने के  निर्णय काे सावन २ गते तक लागु नहीं करने का निर्णय दिया था

दाेनाें  पक्ष के बहस  काे सुनने के बाद  बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अाैर अनिलकुमार सिन्हा के इजलास ने उन्हें  कोष के प्रमुख के रूप में काम करने का अन्तरिम आदेश दिया है ।

यह भी पढें   एनपीएल के तीसरे संस्करण में पहला मैच लुम्बिनी लायंस और सुदूरपश्चिम रोयल्स बीच

असार ३ के मन्त्रिपरिषद् बैठक ने चुनाव का आचारसंहिता लागू  में भाद्र १४ से फागुन २ गते तक की सभी नियुक्ति वापस लेने का निर्णय दिया था । इसी निर्णय के अाधार पर श्री मिश्र काे हटाए जाने का अादेश जारी हुअा था ।

 

 

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com