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महिलाओं को घुरने से पहले याद रखिए…

 

काठमांडू, २० जुलाई । आप किसी भी महिला तथा युवती के ऊपर घूर–घूर देखते हैं ? देखते हैं तो अब होसियार रहिए, आप को नियन्त्रण में लेकर कानुनी कारवाही किया जा सकता है । आज गोरखापत्र में प्रकाशित समाचार अनुसार गलत नियत से अगर आप युवतियों के ऊपर घूर–घूर कर देखते हैं तो आप के ऊपर यौनजन्य दुव्र्यहार का आरोप लग सकता है ।
कानुनतः सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा कम्पनी और कार्यालय स्थल में महिलाओं को घूरकर देखना, कमजोर बनाने की मनसाय से बात करना, संवेदनशील अंगों में छूने की प्रयास करना आदि कार्य को यौनजन्य दुव्र्यहार के रुप में परिभाषित किया गया है । अगर किसी भी महिलाओं को लगेगा कि आप उनको गलत नजर से देख रहे हैं, वह महिला आप को कानुनी सहायता से ही गिरफ्तार करवा सकती है । उक्त अवस्था को ‘आशय करणी’ के रुप में व्याख्या की गई है । मुलुक ऐन (मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४) ने भी कहा है कि महिलाओं की इच्छा विपरित टच करना और मजाक करना अपराध है ।

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