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प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन संबंधी विधेयक को पारित (जानिए खास बात)

 


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ४ सितंबर ।
व्यवस्थापिका संसद ने प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन संबंधी विधेयक को पारित किया है । व्यवस्थापिका संसद की आज की तीसरी बैठक मेें गृहमंत्री जनार्दन शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभा सदस्य और प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन संबंधी दो विधेयक पारित हुए ।

इन विधेयकों की कुछ खास बातें ये हंै कि— प्रतिनिधि सभा के चुनाव में समानुपातिक में तीन फीसदी मत प्राप्त करने वाले दल के उम्मीदवार ही निर्वाचित होंगे । लेकिन प्रदेश सभा के चुनाव में १.५ फीसदी थ्रेस होल्ड का प्रावधान शामिल है । वहीं एक उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचित होने की बाध्यता को विधेयक ने हटा दिया है ।

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भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, फौजदारी लगायत अभियोग प्रमाणित हुए व्यक्ति के उम्मीदवार न हो पाने की व्यवस्था भी विधेयक ने की है । साथ ही नो वोट की व्यवस्था को विधेयक से हटाया गया गया है । इस के अलावा कई अन्य प्रावधान विधेयकों में शामिल हैं ।

इससे पूर्व संसद की दूसरी बैठक शुरू होते ही नेकपा एमाले के सांसद भीम रावल ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा द्वारा संविधान के क्रियान्वयन, संशोधन लगायत मुद्दों पर प्रतिपक्षी और संसद में विचार विमर्श किए बिना अन्य देश में जाकर वक्तव्य दिए जाने को सार्वभौम संसद का अपमान बताया ।

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इसके बाद सभामुख ओनसरी घर्ती ने प्रधानमंत्री के भारत दौरे में उठे हुए विषय और निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन, संविधान क्रियान्वयन की अवस्था लगायत मुद्दों पर जवाब देने के लिए सरकार को रूलिंग की थी । इससे पूर्व संसद की पहली बैठक ने पूर्व सांसद वीर बहादुर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया था ।

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