निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोकने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश
काठमांडू, २३ दिसम्बर । सर्वोच्च अदालत ने निजगढ में निर्माणधीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा है । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा और न्यायाधीश कुमार रेग्मी की संयुक्त इजलास ने अन्तरिम आदेश देते हुए सरकार को विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल के लिए रोकने के लिए कहा है ।
पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाण्डे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्त कृष्ण प्रसाद भण्डारी जैसे व्यक्तित्व द्वारा जारी रिट के ऊपर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च ने ऐसा आदेश दिया है । रिट निवेदको का कहना है कि विमानस्थल निर्माण के दौरान अत्याधिक वृक्ष नष्ट हो जाएगी, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव में ह«ास आनेवाली है ।
इससे पहले मार्गशीर्ष २० गते सर्वोच्च ने निर्माण कार्य यथास्थिति में रखने के लिए आदेश दिया था । स्मरणीय है, संस्मृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराई ने कहा था कि निजगढ विमानस्थल शिलान्यास मार्गशीर्ष महीना के भीतर ही होनेवाला है । लेकिन सर्वोच्च की आदेश के कारण निर्माण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है ।

