जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा द्वारा दुकान खाेलने सम्बन्धी सूचना जारी
बीरगंज
बीते कुछ दिनाें में बीरगंज काेराेना वायरस संक्रमण काे लेकर अत्यन्त संवेदनशील माना जा रहा है । जिसकी वजह से लाकडाउन काे कडाई से लागु किया गया है । इस स्थिति में सर्वसाधारण की आवश्यकता काे देखते हुए जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा ने अत्यावश्यक वस्तु की दुकान खाेलने के लिए जरुरी सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसके तहत अत्यावश्यक वस्तुहरु (जैसे खाद्य, किराना, दुध, गैस आदि) के बिक्री वितरण करने वाली दुकान सुबह ७ बजे से खाेली जा सकती है और दवा की दुकान २४ घण्टा खोल सकते हैं । संकरी गली में काेई भी बिक्री करने वाली गाडी या ठेलागाडी का प्रयाेग नही किया जाएगा ।
खरीद बिक्री के समय में सुरक्षा तथा संक्रमण से बचने के लिए तीन फीट की दूरी आवश्यक ताैर पर रखना हाेगा । यह व्यवस्था दुकानदार काे करना हाेगा । अगर ऐसा नही हुआ ताे संक्रामक रोग ऐन, २०२० के अनुसार कारवाही की जाएगी । व्यवसायी और ग्राहक सभी काे अनिवार्य रुप मे मास्क लगाजा हाेगा ।
तरकारी बजार और खुला स्थान में तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण नही किया जाएगा होम डेलिभरी किए जाने की स्थिति काे प्राेत्साहित किया जाएगा ।

