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कोरोना संक्रमण की बढती संख्या के कारण एक जिला से दूसरे जिला में आनेजाने पर पूरी तरह सेरोक

 

गृह मन्त्रालय ने एक जिला से दूसरे जिला में जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है । सभी ई पास  को खारिज कर दिया गया है ।

गृह मन्त्रालय ने सभी जिला का परिपत्र करते हुए जेठ १ गते से सभी पास खारिज करने का निर्देशन दिया है ।

अब एक जिला से दूसरे जिला में किसी भी अत्यावश्यक काम के लिए पास जारी करने की अवस्था में  उपत्यका बाहर के जिला के हक में  प्रमुख जिला  अधिकारी की स्वीकृति लेनी पडेगी । उपत्यका प्रवेश करने वाले पास के लिए गृह मन्त्रालय की स्वीकृति  नम्बर समेत दिखाना पडेगा ।

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गृह मन्त्रालय के उप-सचिव अधिकारी के अनुसार उपत्यका में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के हक में पास अनिवार्य किया गया है ।

२६ वैशाख से लकडाउन कमजोर होने के साथ ही सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवा  आदि से सम्बद्ध व्यक्ति कार्यालय का परिचय पत्र दिखा कर आना जाना कर रहे थे । अब सम्बन्धित नियमक निकाय से पास अनिवार्य किया गया है ।

सञ्चारकर्मी के हक में  सूचना विभाग द्वारा जारी  पास से आने जाने की इजाजत मिलेगी ।

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