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एसिड आक्रमण पर २० वर्ष कैद तथा १० लाख जुर्माना

 

२५ सितम्बर, काठमांडू । सरकार तेजाब (एसिड) सम्बन्धी कसुर नियन्त्रण के लिए अध्यादेश द्वारा नया कानून लाने की तैयारी की है ।
गुरुवार की मन्त्रिपरिषद बैठक ने तेजाव सम्बन्धी अध्यादेश पारित करते हुए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस करने का निर्णय की है । मन्त्रिपरिषद से पारित फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कुछ ऐन संशोधन करने के लिए बना अध्यादेश में पहले से कडा प्रावधान समेटा गया है ।
फौजदारी अपराध संहिता की दफा १९२ और १९३ संशोधन कर तेजाब आक्रमण करने वाले व्यक्ति को २० वर्ष का कैद और १० लाख रुपैया तक जुर्माना निर्धारित किया गया है ।
इस सजा में एक दिन का भी माफी का प्रवधान नहीं रखा गया है ।
तेजाव आक्रमण के दोषी को कारबाही, पीडित का सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा तथा जीविका का प्रबन्ध करने जैसा कानुनी व्यवस्था का प्रावधान समेटा गया है ।

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