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पेन्सन खाता सक्रिय करने के लिए अब बैंक जाने की आवश्यक्ता नहीं

 

१२ अक्टूबर, काठमांडू । सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अब पेन्सन लेने की खाता सक्रिय बनाने के लिए सम्बन्धित बैंक तक नहीं जाना पडेगा । प्रत्येक ६–६ महीना में सक्रिय बनाने की व्यवस्था होने के बाबजुद भी कोरोना माहामारी के कारण फिलहाल सम्बन्धित निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय से ही करने के लिए महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ने परिपत्र किया है ।
सरकार के संचित कोष से स्वीकृत बजेट के परिधि के अन्दर रहकर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त पाने वाले निवृत्तभरक को प्रत्येक ६–६ महीना में सम्बन्धित बैंक में उपस्थित होकर अपना खाता सक्रिय करने की व्यवस्था है ।
फिलहाल महालेखा ने परिपत्र किया है कि इस विषम परिस्थिती में यह व्यवस्था कायम करने में कठिनाई हो सकती है इसलिए बैंक तक उपस्थित होना आनिवार्य नहीं है । इस परिपत्र के बाद अब पेन्सन पाने वाले व्यक्ति को २०७७ अगहन मसान्त तक निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय के द्वारा ह िसक्रिय कर भुक्तानी ले सकते हैं ।

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