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प्रधानमन्त्री ओली को लिखित जवाफ के साथ खूद अदालत में उपस्थित होने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश

केपीशर्मा ओली/फाईल तस्वीर

काठमांडू, २८ जनवरी । अदालत की अवहेलना संबंधी मुद्दा में सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली को लिखित जवाफ के साथ खूद उपस्थित होने के लिए आदेश दिया है । वरिष्ठ अधिवक्त कृष्णप्रसाद भण्डारी को अपमानित शब्द प्रयोग करने के आरोप में प्रधानमन्त्री ओली के विरुद्ध अदालत की अवहेलना संबंधी मुद्दा पंजीकृत की गई थी, उसी मुद्दा में सुनुवाई करते हुए अदालत ने ऐसा आदेश दिया है ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा की एकल इजलास ने मुद्दा के संबंध में प्रारम्भीक सुनुवाई करते हुए कहा है कि आदालत की अवहेलना संबंधी मुद्दा में आप को क्यों कारवाही नहीं किया जाए ? लिखित जवाफ के साथ आप को खूद अदालत में उपस्थित होना है । ७ दिनों के भीतर जवाफ देने के लिए आदेश में कहा गया है ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य, अधिवक्ता कंचनकृष्ण न्यौपाने आदि ने प्रधानमन्त्री की अभिव्यक्ति विरुद्ध मुद्दा पंजीकृत किया था । उन लोगों का कहना था कि प्रधानमन्त्री द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी के संबंध में व्यक्त विचार के कारण न्यायपालिका और न्याय प्रक्रिया को उपहास हो रहा है ।



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