मीटर ब्याज के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं : गृहमंत्री खाण
काठमांडू । २३ अगस्त सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जो लोग मीटर ब्याज कहर से पीडि़त हैं वे लोग किसी भी समय अपने नजदीकी पुलिस या जिला प्रशासन कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।
गृह मंत्रालय में सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलन में गृहमंत्री बालकृष्ण खाण ने कहा कि मीटर व्याज के नाम पर लोगों को जो परेशान किया जाता है ऐसे लोग जो इस धंधे में लगे हुए हैं । मीटर व्याज एक तरह से अपराध है इनके खिलाफ कारवाई करना सरकार की नीति है, ऐसे में किसी भी समय पीडि़त शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।
गृह मंत्रालय के अनुसार मीटर ब्याज लगाकर जो गरीब तथा विपन्न वर्ग को पीडि़त कर रहें हैं या उनसे ऋणों पर पैसे वसूलतें हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी । सरकार ने पीडि़तों को शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा ५ भादव तक दी थी ।
गृह मंत्रालय के अनुसार मीटर ब्याज के विरुद्ध प्रदेश १ में ९२ , मधेश प्रदेश में सबसे अधिक १ हजार ३ सौ ३०, बागमती प्रदेश में २ सौ २, गण्डकी में ३५, लुम्बिनी में २ सौ ११, कर्णाली में २२ और सुदूर पश्चिम में ४५ शिकायतें दर्ज की गई है ।
पीडि़तों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का सभी निकाय को निर्देश दिया गया है ।


