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राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए फागुन १७ गते से चुनाव आचार संहिता लागू

 

काठमांडू।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए फागुन १७ गते से चुनाव आचार संहिता लागू हो रहा है। चुनाव आयोग अधिनियम, २०७३ की धारा २२ द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए, आयोग ने चुनाव आचार संहिता, २०७९ जारी करने का निर्णय लिया है, जो १७ फागुन से चैत ५ तक मान्य होगा।

पिछले माघ १६ गते के फैसले के मुताबिक आयोग २५ फागुन को राष्ट्रपति और चैत तीन गते को उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। आयोग के निर्णय के अनुसार, नेपाल सरकार और नेपाल सरकार के मंत्री, प्रांतीय सरकार के मंत्री और प्रांतीय सरकार के मंत्री, संघ, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के कर्मचारी, सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा कार्मिक और कर्मचारी, कार्यालय और सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक संगठनों के कर्मचारी, राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के भ्रातृ संगठन, उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मतदान और गिनती के प्रतिनिधि, सार्वजनिक कार्यालय धारक, मीडिया संस्थान, उनके कर्मचारी और मीडिया कार्यकर्ता और मतदाता ।

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संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल ८८२ निर्वाचक मंडल होंगे जिनमें संघीय संसद में ३३२ और प्रांतीय विधानसभा में ५५० होंगे। स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है और १३फागुन को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों का पंजीयन किया जा चुका है।

आयोग ने सभी दलों से आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव की शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखने का आग्रह किया है।

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