राष्ट्रपति निर्वाचनः आज से प्रचार प्रसार बंद
काठमांडू, २३ फागुन
निर्वाचन आयोग ने फागुन २५ को होने वाले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सोमवार की रात १२ बजे से प्रचारप्रसार निषेध कर दिया है । आयोग ने फागुन २२ गते मध्य रात से फागुन २५ गते मतदान केन्द्र बन्द नहीं होने तक प्रचारप्रसार निषेध अवधी कायम करने की जानकारी दी है ।
निर्वाचन के लिए आयोग ने निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ के दफा २२ में दिए अधिकार का प्रयोग कर आयोग ने २०७९ फागुन १७ गते से चैत ५ गते तक कायम रहने की निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी किया है ।
निर्वाचन को स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कर मतदान होने के अगले दिन के ४८ घण्टा से मतदान के दिन मतदान केन्द्र बन्द नहीं होने तक प्रचारप्रसार निषेध के अवधि लागू होने की निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ में व्यवस्था की गई है ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ के दफा २४ के ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ के दफा १७ अनुसार उक्त अवधि में निर्वाचन प्रचार प्रसार के साथ ही अन्या किसी प्रकार के चर्चा, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि नहीं कर सकते हैं । साथ ही उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में किसी भी प्रकार के प्रचारप्रसार करने, मत मांगने, एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जैसे विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल से मत मांगने निषेध किया है । आचारसंहिता के विपरीत वक्तव्य देना , प्रेस विज्ञप्ति निकालना, प्रकाशन तथा प्रसारण करना, सञ्चार माध्यम से जित÷हार का पूर्वानुमान की सामग्री प्रसार जैसे काम नहीं करना है ।
आयोग ने देश के सर्वोच्च और गरिमामय पद राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कानूुन और आचारसंहिता का पालना करके निर्वाचन को स्वच्छ और मर्यादा कायम करने के लिए आयोग ने सम्बन्धित सभी से आग्रह किया है ।


