वैशाख १ गते से विराटनगर में गुट्खा, खैनी तथा सिगरेट निषेध
काठमांडू, २८ चैत

विराटनगर को साफ, सुन्दर, व्यवस्थित तथा विकसित बनाने के अभियान में लगी महानगर ने नया वर्ष के वैशाख १ गते से सार्वजनिक स्थलों में धुम्रपान, खैनी, सिगरेट, पानपराग, गुट्खा आदि के सेवन को निषेध किया जाएगा ।
गत पुस २७ गते को हुई नगरसभा के निर्णयानुसार महानगर क्षेत्र के भीतर ध्रुम्रपान से लेकर प्रेसर हर्न बजाना भी निषेध (नो हर्न) करने के लिए महानगर के प्रमुख नागेश कोइराला ने जानकारी दी है । ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण करने के लिए महानगर की योजना अन्तर्गत सवारी साधन के प्रेसर हर्न बजाना निषेध किया जाएगा, की जानकारी उन्होंने दी है । कुछ सप्ताह पहले महानगर ने धार्मिक सङ्घसंस्था, साउन्ड सिस्टम के प्रतिनिधियों को बुलाकर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण एवं धुमपान र गुट्खा, खैनी खाकर जो लोग शहर को गंदा कर रहे हैं । इस विषय को लेकर बातचीत की थी ।
कोइराला बारम्बार इस बात का उल्लेख करते आए हैं कि –विराटनगर कोशी प्रदेश की राजधानी के साथ ही प्रदेश की एकमात्र महानगरपालिका है । इस कारण भी इसे व्यवस्थित तथा सभ्य बनाने का दायित्व हम सभी का है । उन्होंने महानगर द्वारा सरसफाई, फुटपाथ नियन्त्रण, सड़क पर जो पार्किङ की जाती है उसे निषेध कर , कर सङ्कलन आदि अभियान सञ्चालन करने की भी बात कही । पार्किङस्थल को व्यवस्थित बनाने का कार्य हो रहा है और कुछ ही दिनों के भीतर ही प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन करने की बात कही । उन्होंने कहा कि – विराटनगर हम सभी का है, इसे हम सबको ही मिलकर व्यवस्थित तथा सभ्य शहर के रुप में स्थापित करना होगा । आने वाले समय में हम अपने शहर को सुन्दर, सभ्य, और स्वच्छ शहर बनाऐंगे

