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कारागार चलान के आदेश के साथ ही टोपबहादुर रायमाझी का सांसद पद निलम्बन

 

 

काठमांडू, २ असार
नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपान के इजलास ने टोपबहादुर रायमाझी सहित १६ लोगों को जेल में रखने का आदेश दिया है । उक्त आदेश के साथ ही नेकपा एमाले में सचिव समेत रहे रायमाझी को सांसद पद से भी निलंबित कर दिया गया है ।
नियम १४८ के उपनियम (३) में कहा गया है कि “प्रचलित कानून के अनुसार तीन वर्ष या उससे भी ज्यादा कैद की सजा होने या नैतिक पतन से लेकर फौजदारी मुद्दा में अभियोगपत्र दायर किए निज पुर्पक्ष के लिए जेल में रहे, जितनी अवधि तक जेल में रहेंगे, वा अदालत के आदेश अनुसार पुर्पक्ष के लिए जेल में रहने तक , ऐसी अवस्था में जेल में नहीं रह फरार हो जाने पर उस व्यक्ति को सदस्य की हैसियत से कोई कार्य करने या किसी तरह का अधिकार या उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगा तथा इस अवधि भर निज व्यक्ति निलम्बन तो होगा ही, साथ ही उसकी पारिश्रमिक, सेवा और सुविधा समेत स्थगित होगी ”
वैसे तो रायमाझी का पद से निलम्बन किया जा चुका है लेकिन उनका पद अभी तक गया नहीं है । अब अदालत में बहस होने के बाद ही, या उनपर जो अभियोग लगाया गया है यदि अदालत में प्रमाणित हो जाता है तभी वो अपने पद से हटेंगे ।

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