रवि लामिछाने एवं जाेशी काे जमानत पर रिहा करने का आदेश
पोखरा में सूर्य दर्शन सहकारी मामले में पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी को जमानत पर रिहा करने का आदेश अदालत ने दिया है।
गुरुवार को न्यायाधीश नितिज राय की अध्यक्षता वाली कास्की जिला अदालत की पीठ ने 88 लाख रुपये की जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश दिया।
अदालत ने मामले में आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) के निलंबित अध्यक्ष रवि लामिछाने को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनसे 65 लाख रुपए की जमानत मांगी गई है।
सरकारी अभियोजक ने लामिछाने, जोशी और अन्य के खिलाफ संगठित सहकारी धोखाधड़ी और धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

