सार्वजनिक सेवाओं में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया गया
सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करने हेतु एक अध्यादेश पेश किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद के एक सूत्र अनुसार यह निर्णय शुक्रवार शाम बालुवाटर स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। जिसमें सरकार के काम को सरल बनाने और 7 दिन के भीतर निर्णय लेने का प्रावधान किया गया है।
अध्यादेश के जरिए संशोधित किए जाने वाले कानून में 7 दिन के भीतर सरकारी कामकाज सरल नहीं किए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसी प्रकार, सेवा वितरण में सिटीजन ऐप को शामिल करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से कानून में संशोधन किया जाएगा।

