वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र में कफर्यू का आदेश
काठमांडू, फागुन ११ – पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र में कफर्यू का आदेश जारी किया है । पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल ने सोमवार (फागुन ११) की सुबह ९ः४५ बजे से कफ्र्यु लागू करने का आदेश जारी किया है ।
उन्होंने बताया कि दूसरा आदेश नहीं आने तक कफ्र्यु लगाया गया है । आदेश में उल्लेख किया गया है कि “पिछले सुरक्षा वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज तारीख २०८२।११।११ गते की सुबह ९ः४५ बजे से लेकर जब तक की दूसरा आदेश नहीं आ जाता तब तक के लिए स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६ (क) अनुसार पर्सा जिला के वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र के भीतर के चार किलों में किसी भी व्यक्ति के घूमने–फिरने, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक या घेराबंदी करने पर रोक लगाता है ।”
रविवार (फागुन १०) की शाम वीरगंज–११, श्रीपुर में पार्किङ के विषय में व्यक्तिगत विवाद हुई थी । विवाद बढ़ने के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गई थी । दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई थी । वैसे सुरक्षा निकाय ने बाद में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया था । लेकिन पुनः विवाद फिर से न हो जाए इस संभावना को देखते हुए कफ्र्यु लगाए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है ।





