Fri. Mar 6th, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

चुनावी आचार संहिता सख्तः आज से शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध

काठमांडू, २६ जनवरी । आगामी फागुन २१ को मतदान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनावी आचार संहिता को सख्ती से लागू कर दिया है । निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने मतदान से सात दिन पहले ही मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है ।
आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, आज से शराब सहित सभी मदिराजन्य पदार्थों की बिक्री, वितरण और सेवन पर रोक लग गई है । यह प्रतिबंध अंतिम मत परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावी रहेगा ।
इसके साथ ही, फागुन १८ की मध्यरात्रि से सभी प्रकार के चुनावी प्रचार–प्रसार पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी । वहीं, फागुन २० की रात १२ बजे से मतदान समाप्त होने तक सार्वजनिक एवं निजी वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा ।
हालांकि, इस अवधि में एम्बुलेंस, दमकल और शव वाहन, रक्त संचार सेवा के वाहन, सुरक्षा निकायों के वाहन, विद्युत, पेयजल, ढल तथा दूरसंचार मरम्मत सेवाओं से जुड़े वाहन, कूटनीतिक मिशनों के वाहन और निर्वाचन आयोग से अनुमति (पास) प्राप्त वाहनों को संचालन की छूट दी गई है ।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन (कसूर तथा सजा) अधिनियम, २०७३ की धारा २४ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०८२ की धारा १७ और १८ के अनुसार नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी । जिला आचार संहिता निगरानी समितियां, गृह मंत्रालय के निर्देशन में, सभी जिलों के प्रमुख जिला अधिकारी और सुरक्षा निकाय इस अवधि में सक्रिय रहेंगे ।
फागुन २१ को सुबह सात बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी । आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वाहन प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए वे अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लें ।

यह भी पढें   अशेश्वर यादव गिरफ्तार

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *