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शेखर गोल्छा को धरौटी पर रिहा करने का सर्वोच्च अदालत ने दिया आदेश

 

काठमांडू, बैशाख २१ – सर्वोच्च अदालत ने व्यवसायी शेखर गोल्छा को धरौटी या जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है ।
शेखर गोल्छा की पत्नी सीमा गोल्छा द्वारा दायर किए गए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने उन्हें धरौटी पर छोड़ने का आदेश दिया है ।
सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशद्वय न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल और श्रीकान्त पौडेल के संयुक्त इजलास ने धरौटी में छोड़ने का आदेश दिया है । उन्हें धरौटी या जमानत पर भी छोड़ा जा सकता था, इसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी द्वारा हिरासत में रखने की अनुमति ली गई, इसलिए उस प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया गया।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड की छानबीन प्रतिवेदन के आधार पर आगे की जांच के लिए नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें गत वैशाख ११ गते गिरफ्तार किया था।

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