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हुलाकी प्रोजेक्ट को उच्च अदालत ने लगाई फटकार जग्गाधनी मिश्र बन्धुओं को मिला न्याय

 


देशबन्धु यादव/परासी। हुलाकी सड़क परियोजना अन्तर्गत नवलपरासी (पश्चिम) प्रतापपुर गांव पालिका वार्ड नंबर ६ , ८ और ९ (बेलाटारी – कठहवा सम्पर्क मार्ग) में साविक गुठी प्रसौनी – ३ क जग्गा विवरण क्रमशः नागेन्द्र प्रसाद मिश्र कि.नं.३२२ क्षेत्रफल १ कठ्टा , रविन्द्र प्रसाद मिश्र कि. नं. ३२१ क्षेत्रफल १ कठ्टा और देवेन्द्र प्रसाद मिश्र कि. नं. ३२० क्षेत्रफल १ कठ्टा १ धुर , कि.नं. ३६१ क्षेत्रफल ४ कठ्टा जम्मा ७ कठ्टा १ धुर में हुलाकी सड़क परियोजना द्वारा अनाधिकृत रूप से मिश्र बन्धुओं के निजी जमीन में सड़क निर्माण किया जा रहा था। जबकि हुलाकी सड़क परियोजना का अपना जमीन कि.नं. ६४ यथावत है।
पिडीत मिश्र बन्धुओं ने न्याय हेतु २०८२ श्रावण २४ गते उच्च अदालत बुटवल में याचिका दायर किया। जिसमें उच्च अदालत बुटवल ने याचिकाकर्ताओं मिश्र बन्धुओं के पक्ष २०८२ चैत्र १६ गते फैसला किए जाने की जानकारी याचिकाकर्ताओं नागेन्द्र प्रसाद मिश्र , रविन्द्र प्रसाद मिश्र और देवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया।

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