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ट्रैफिक नियमों में परिवर्तन से जुर्माना वृद्धी के साथ–साथ जेल भी जाना पड सकता है

 
 मालिनी मिश्र, २२ अगस्त, काठमांडू ।।   
ट्रै्रेफिक के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया गया है जिसमें गलती देखते हुए, जुर्माना के रुप में लगभग ५०,००० रु. तक वसूल किये जा सकते हैं । अभी फिलहाल ५००० तक का जुमार्ना है जो अब कम से कम पांच हजार में परिवर्तित हो गया है और ५०,००० तक हो जाएगा ।
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 यातायात विभाग के महानिर्देशक के अनुसार, अभी किस गलती के लिए कितना जुर्माना लिया जाए इसका निर्धारण नहीं हुआ है, पर रकम को बढाने का निर्णय हो चुका है ।  सवारी चालक की गलती को देखते हुए जेल में भी रखने का नियम व लाइसेन्स के ६ महिने तक निलम्बन का भी नियम बना दिया गया है ।
 इसी संदर्भ में चार पहिये वाहन के लाइसेन्स के लिए उम्र २१ वर्ष रखने का भी नियम है  जो कि १६ वर्ष है , वडी गाडियों के लिए कम से कम २५ वर्ष की आयु का होना आवश्यक है । उम्र के साथ ही शैक्षिक योग्यता का भी ध्यान रखते हुए, १० कक्षा उत्र्तीण को ही लाइसेन्स देने की व्यवस्था की जाएगी ।  इससे दुर्घटना मे कमी आ सकती है ।
 श्रेष्ठ के अनुसार , इस नियमों का विरोध होगा व ये विरोध वो लोग करेंगे जो सडकों पर नियमों की परवाह न करते हुए गाडी चलाते हैं । विभाग नें इस नये प्रस्ताव में एक नियम यह भी रखा है कि जान जाने पर सवारी चालक का लाइसेन्स ही खारेज कर दिया जाएगा । जल्द ही इन नियमों का मसौदा विभाग में पेश किया जाएगा ।
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