स्थानीय तह के चुनाव में महिला, दलित लगायत सभी के अनिवार्य प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
हिमालिनी डेस्क,काठमांडू, २ मार्च ।
निर्वाचन आयोग ने अल्पसंख्यक की परिभाषा देने के लिए सरकार को पत्र भेजा है |
नए संविधान के मुताबीक अल्पसंख्यक को अब तक परिभाषित नहीं किया जा सका है, इसलिए आयोग की आज की बैठक ने सरकार को एक पत्र भेजतें हुए संविधान की धारा ३०६ के अनुसार अल्पसंख्यक की परिभाषा देने को कहा है । ये जानकारी आयोग के सचिब गोपीनाथ मैनाली ने दी ।
स्थानीय तह के चुनाव में महिला ,दलित , आदिवासी ,अल्पसंख्यक लगायत के अनिवार्य प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हैं ।


