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जाना ही पड़ा जेल, रो पड़ीं नूपुर तलवार,आज की रात जेल में बितानी पड़ेगी

 

नई दिल्ली।। बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में आरुषि की मां नूपुर तलवार को राहत नहीं मिल पाई। सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद नूपुर तलवार के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। सेशन कोर्ट ने उनके मामले को एडीजे के कोर्ट में भेज दिया। मगर एजीडे कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला मंगलवार को आएगा। अब कम से कम सोमवार की रात उन्हें डासना जेल बितानी होगी।
यह बात साफ होते ही नूपुर अपने आप पर काबू नहीं रख सकीं। वह अदालत में ही रो पड़ीं। उन्हें डासना जेल ले जाया गया है। खबर है कि वहां उन्हें 13 नंबर बैरक में सामान्य कैदियों की तरह रखा जाएगा। नूपुर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर उन्हें एडीजे कोर्ट से मंगलवार को राहत नहीं मिलती है तो 14 दिन बैरक नंबर 13 में ही गुजारने पड़ सकते हैं।
इसके पहले सोमवार सुबह नूपुर तलवार ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया और जमानत की अर्जी लगाई। उन्होंने महिला होने के आधार पर नरमी बरतने की अपील की। सीबीआई ने नूपुर की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि महिला होने की वजह से उनके साथ नरमी ना बरती जाए। कोर्ट ने सीबीआई की दलील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने माना कि नूपुर ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी।
कोर्ट में सरेंडर करते ही सीबीआई ने नूपुर तलवार को कस्टडी में ले लिया। आरुषि की मां नूपुर ने अदालती कार्रवाई से बचने की सारी जुगत लगा ली, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

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गौरतलब है कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया था। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने 11 अप्रैल को नूपुर के खिलाफ वॉरंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नूपुर 30 अप्रैल को निचली अदालत में पेश हों, वहीं उनकी जमानत अर्जी का निपटारा किया जाए।

सीबीआई ने भी नूपुर के खिलाफ मोर्चा कस लिया है। सीबीआई ने सुनवाई में हो रही देरी को लेकर नूपुर को ही कटघरे में खड़ा किया है। उन पर तथ्यों को छिपाने और अदालत को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने परिस्थितियों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया है कि राजेश और नुपूर तलवार के अलावा आरुषि की हत्या कोई दूसरा नहीं कर सकता था। नवभारतटाइम्स.कॉम

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